Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: 10 लाख तक का लोन ऑनलाइन आवेदन करें, मौका न गंवाएं!

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Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। यह योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिसमें 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी मिलती है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के पुरुष और महिलाओं को मिलेगा, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण और ऋण की पहली किस्त दी गई थी। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको आवेदन की तारीखों, आवश्यक दस्तावेजों, पात्रता और अन्य जानकारी के बारे में जानने की जरूरत है। इस योजना के तहत आपको कैसे लाभ मिलेगा, इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।

Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Online 2025

लेख का नामबिहार उद्यमी योजना 2025-26
🔰 योजना का नाममुख्यमंत्री उद्यमी योजना
🔰 विभागउद्योग विभाग, बिहार सरकार
🔰 वित्तीय वर्ष2025-26
🔰 ऋण राशिअधिकतम 10 लाख रुपये
🔰 सब्सिडीअधिकतम 5 लाख रुपये
🔰 कौन आवेदन कर सकता है?सभी वर्ग के पुरुष और महिलाएं (दोनों)
🔰 आधिकारिक वेबसाइटhttps://udyami.bihar.gov.in/
🔰 आवेदन मोडऑनलाइन
🔰 ऑनलाइन आवेदनआवेदन जल्द ही शुरू होगा

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?

बिहार सरकार ने राज्य में नए व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी (50%) भी मिलती है।

इस योजना का उद्देश्य युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पिछले साल 2024-25 में 9200 से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ मिला। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/महिला/युवा उद्यमी, पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभ मिलने के फायदे और ब्याज:

इस योजना में अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और योजना के तहत स्वीकृत राशि पर 50% यानी ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत ऋण की 50% राशि ब्याज मुक्त होगी, और इसे 7 वर्षों (84 समान किस्तों) में चुकाना होगा।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पात्रता मापदंड

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बेरोजगार युवा, और महिलाएं हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवारों के पास इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम पर चालू खाता होना चाहिए। स्वीकृत धनराशि को आरटीजीएस के माध्यम से फर्म के चालू खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य है और यह एक प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में), ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र (महिलाओं के मामले में पिता के नाम पर होना चाहिए), स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक (बचत/चालू)।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए परियोजना सूची

इस योजना के तहत कई प्रकार के उद्योगों के लिए ऋण दिया जाता है। आप इन परियोजनाओं में से किसी एक में अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं और योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन प्रक्रिया

आधिकारिक वेबसाइट (https://udyami.bihar.gov.in) पर जाएं और यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो ‘नया पंजीकरण’ पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरकर पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद, अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें। आवेदन में सभी विवरण सही-सही भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें और फिर आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। आवेदन सबमिट करने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चयन प्रक्रिया

इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी प्रणाली से किया जाता है। चयनित आवेदकों को भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित जिला उद्योग केंद्र में भेजा जाता है और इसके बाद दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद, उनके प्रोजेक्ट के डीपीआर के अनुसार पहले किस्त की राशि पास की जाती है, जो तीन आसान किस्तों में दी जाती है। चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई ₹25,000 दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऋण भुगतान प्रक्रिया

इस योजना के तहत सिर्फ नए उद्योगों को ही ऋण दिया जाएगा। स्वीकृत राशि का 50% (अधिकतम ₹5,00,000) अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा, योजना के तहत संबंधित क्षेत्र की महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जो कुल परियोजना लागत का 50% होगा और इसे 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में चुकाना होगा।

नोट: यह जानकारी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल से प्राप्त की गई है। आवेदन करने से पहले, कृपया आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी की जांच करें और फिर आवेदन करें।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को स्वावलंबी और उद्यमी बनाने में मदद करना है। इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जिससे न केवल व्यक्तियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलती है, बल्कि राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। यह योजना रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे बिहार के विकास में योगदान होता है।

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