PM Vidyalaxmi Yojana: केंद्र सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पात्र छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जो एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इस योजना के तहत योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि किसी को भी आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा न हो।
PM Vidyalaxmi Yojana किन शैक्षिक संस्थानों पर होगी लागू
यह योजना देश के शीर्ष उच्च शैक्षिक संस्थानों पर लागू होगी, जो NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित हैं। इसमें सभी HEIs, सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं, जो NIRF में शीर्ष 100 में हैं (सामान्य, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में)। इसके अलावा, राज्य सरकार के HEIs जो NIRF में 101-200 रैंक के भीतर आते हैं, और सभी केंद्रीय सरकारी संस्थान इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि
इस योजना के तहत, 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% का क्रेडिट गारंटी मिलेगा, जो ऋण के असफलता की स्थिति में बैंकों को सहायता प्रदान करेगा। इस सहायता से बैंकों के लिए छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना आसान होगा।
परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक
उपरोक्त लाभों के अलावा, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज अनुदान योजना के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जो मोराटोरियम अवधि के दौरान लागू होगा।
ब्याज अनुदान सहायता
हर वर्ष एक लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी। प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। 2024-25 से 2030-31 तक इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 7 लाख नए छात्रों को ब्याज अनुदान का लाभ मिलने की उम्मीद है।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना आवेदन कहां करें
उच्च शिक्षा विभाग “पीएम-विद्या लक्ष्मी” नामक एकीकृत पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध कराएगा, जहां छात्र शिक्षा ऋण और ब्याज अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्याज अनुदान का भुगतान ई-वाउचर और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।
कौन है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए पात्र
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, जो छात्र किसी गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान (QHEIs) में प्रवेश लेते हैं, वे बिना गारंटी और कोलैटरल के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पूरे ट्यूशन फीस और अन्य पाठ्यक्रम संबंधित खर्चों के लिए ऋण ले सकते हैं। पीएम-USP CSIS के तहत, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है और जो स्वीकृत संस्थानों से तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें मोराटोरियम अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान मिलता है। इस प्रकार, पीएम विद्या लक्ष्मी और पीएम-USP मिलकर सभी योग्य छात्रों को गुणवत्ता HEIs में उच्च शिक्षा और तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यापक सहायता प्रदान करेंगे।