Rajiv Gandhi Kisan Sathi Yojana Online Apply: राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी किसान साथी योजना शुरू की है, जो किसानों और कृषि से जुड़े श्रमिकों के लिए है। इस योजना के तहत, खेती के दौरान किसी दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, अगर किसान किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाता है, तो उसे 5 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से राहत प्रदान करना है। इससे न केवल किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी कठिनाइयों को भी कम किया जा सकेगा। इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के किसान, मजदूर किसान और हाट में काम करने वाले या पलेड़ा का काम करने वाले किसान उठा सकते हैं।
राजीव गांधी किसान साथी योजना किसानों के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता किसानों के परिवारों के लिए बड़ी राहत है।
राजीव गांधी किसान साथी योजना पात्रता मानदंड
राजीव गांधी किसान साथी योजना (Rajiv Gandhi Kisan Sathi Yojana) के लिए आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं। इन मानदंडों को समझने के लिए निम्नलिखित विवरण देखें:
- आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की आयु 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने वाले सभी किसान, मजदूर किसान, हम्माल हाट और पल्लेदार किसान पात्र होंगे और योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Rajiv Gandhi Kisan Sathi Yojana Online Apply
राजीव गांधी किसान साथी योजना (Rajiv Gandhi Kisan Sathi Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले आपको यह लिंक टाइप करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर राजीव गांधी किसान साथी योजना का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- अब आपको जनाधार कार्ड या भामाशाह कार्ड भरकर सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, परिवार के सदस्य का चयन करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें।
- ओटीपी सत्यापित होने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- आवेदन पत्र पर क्लिक करने के बाद सभी निर्देशों का पालन करें और NEXT पर क्लिक करें।
- सभी विवरण सही से भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में, आवेदन को जांचें और PERMANENT SAVE पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद, राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Rajiv Gandhi Kisan Sathi Yojana ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले, नजदीकी बाजार समिति या पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी ठीक से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फिर आवेदन पत्र को मंडी समिति कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जमा करें।
आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद, राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
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